
ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय ने तीन लोगों की हत्या कर घर में लूट करने वाले तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 18-18 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। कोर्ट दो आरोपित गिरफ्तार से जेल में और एक आरोपित जमानत पर था। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
16 अगस्त 2015 को सरस्वती नगर भिंड निवासी सूरज गुप्ता व रामदीन कोरी, महलगांव निवासी बीटू उर्फ इरफान चंद्रनगर में लूट के इरादे से कैलाश गुप्ता के घर में घुस गए। उन्होंने सरोज गुप्ता, रिचिका गुप्ता, पवन गुप्ता की हत्या कर दी। महिलाओं के गहने उतार लिए और घर में रखा कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। कैलाश गुप्ता की शिकायत पर ग्वालियर थाने ने हत्या व लूट, डकैती का केस दर्ज कर आरोपित की तलाश की। सूरज गुप्ता की कैलाश गुप्ता के घर रिश्तेदारी थी, वही लूट के लिए आया था। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार लूट का माल बरामद किया। कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि कैलाश गुप्ता ने अपने पत्नी, बहू, बेटा खोया है। सूरज गुप्ता उनका रिश्तेदार था, उसने ही रिश्तों का खून किया है। ऐसे आरोपित के प्रति दया का भाव न रखा जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तीनों आरोपितों ने सजा देने मे नरमी बरतने की गुहार लगाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।
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