
पं संदीप शर्मा रिपोर्टर
कटनी / कलेक्टर अवि प्रसाद ने बडवारा निवासी रुकमणी सोनी को भूमि के पट्टे की पात्रता न होने और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के आधार पर आवंटित आवासीय भूखंड का पट्टा निरस्त कर दिया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस प्रकरण को स्वप्रेरणा से संज्ञान में लेकर तत्कालीन तहसील बडवारा और एस डी एम के आदेश को निगरानी में लेकर सुनवाई की । प्रकरण में पाया गया की रुकमणी सोनी को भूखंड के पट्टे की पात्रता नहीं थी। धारा 245 के तहत वर्तमान आबादी क्षेत्र के अधीन सुरक्षित क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए स्थल भूमि स्वामी को अधिकारों में दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी भूमि कोटवार या उस व्यक्ति को, जो उस ग्राम में भूमि धारित करता हो या कृषि कारीगर या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हो ,बिना कोई प्रीमियम लिए दी जाएगी। परंतु अन्य व्यक्तियों को ऐसा प्रीमियम देने पर दी जाएगी जो तहसीलदार नियत करें या जब क्षेत्र नीलामी द्वारा दिया जाए । तब सफल बोली लगाने वाले द्वारा विक्रय धन दिये जाने पर देने का प्रावधान है लेकिन रुकमणी सोनी इन चार मे से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है।
इसके अलावा तहसीलदार बडवारा द्वारा 30 दिवस की उद्घोषणा जारी न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा 13 दिवस के भीतर पट्टा जारी करना विहित प्रक्रिया के विपरीत पाया गया। इन सब के मद्देनजर कलेक्टर न्यायालय ने रुकमणी सोनी पति दादूराम सोनी निवासी ग्राम बड़वारा को आवंटित पट्टा निरस्त कर दिया है।

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