ग्रह मंत्रालय (म.प्र): थाना माधव नगर, कटनी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 568/2025 की विवेचना में *मुख्य षड्यंत्रकर्ता प्रकाश आहूजा को पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद आरोपित न बनाने एवं विवेचना की निष्पक्षता संबंधी आपत्ति।
मैं, काशिश चंचलानी, दिवंगत रोहित चंचलानी की बहन, यह निवेदन आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे पूर्व निवेदन के उपरांत निरीक्षक अभिषेक चौबे को इस प्रकरण की विवेचना से हटाकर एक विशेष अन्वेषण दल (SIT) का गठन किया गया, जिसकी कमान सीएसपी सुश्री नेहा पासिच्छिया एवं श्री संजय दुबे को सौंपी गई थी।
दुःख का विषय है कि SIT ने भी इस गंभीर प्रकरण में मुख्य षड्यंत्रकर्ता प्रकाश आहूजा को बचाने का प्रयास किया है। उसके विरुद्ध पर्याप्त प्रत्यक्ष एवं तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उसे आरोपित नहीं बनाया गया, जबकि इसके विपरीत SIT ने विक्रम चौबे को मात्र इस आधार पर आरोपित बना दिया कि — “जब मृतक को आरोपियों द्वारा दौड़ा-दौड़ाकर जान से मारा जा रहा था और वह अपनी जान बचाने के लिए विक्रम चौबे के घर में घुसने का प्रयास कर रहा था, तब विक्रम चौबे ने उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया।” केवल इसी कथित कृत्य पर उसे आरोपित बना दिया गया।
हमें विक्रम चौबे को आरोपित बनाए जाने पर विशेष आपत्ति नहीं है, किंतु यह अत्यंत खेदजनक है कि —
जिस व्यक्ति की घटना में भूमिका अत्यंत सीमित है, उसे तो आरोपित बना दिया गया,
परंतु जिस व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध का पर्याप्त और ठोस साक्ष्य उपलब्ध है — अर्थात प्रकाश आहूजा, जो इस घटना का मास्टरमाइंड है — उसे आरोपित नहीं बनाया गया।
यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुलिस हमेशा कमजोर और सामान्य लोगों पर अपनी कानूनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, जबकि प्रभावशाली और रसूखदार व्यक्तियों के विरुद्ध, भले ही more than sufficient साक्ष्य हों, कार्रवाई करने से कतराती है। यदि आज प्रकाश आहूजा एक साधारण, गैर-रसूखदार व्यक्ति होता, तो पुलिस अब तक उसे आरोपित बना चुकी होती।
, आपके संज्ञान में निम्न महत्वपूर्ण तथ्य लाना आवश्यक है —
1. प्रकाश आहूजा का नाम FIR में स्पष्ट रूप से दर्ज है।
2. प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने पुलिस कथनों एवं धारा 183 BNSS / 164 CrPC के अंतर्गत दिए गए न्यायालयीन बयानों में उसका नाम लिया है।
3. उसके विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य, जैसे CDR, होटल एवं दुकान के CCTV फुटेज, उपलब्ध हैं, जिन्हें मैंने पूर्व में भी अन्वेषण एजेंसी से प्राप्त करने का अनुरोध किया था। मुझे विश्वास है कि ये साक्ष्य अब तक एजेंसी के पास होंगे, जिनसे उसकी संलिप्तता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सकती है।
इसके बावजूद SIT द्वारा प्रकाश आहूजा को आरोपित न बनाना यह दर्शाता है कि विवेचना प्रभावित की जा रही है। यह सर्वविदित है कि प्रकाश आहूजा को कटनी-मुरवारा के विधायक श्री संदीप जायसवाल का संरक्षण प्राप्त है। इनके साथ हमेशा रहने वाला व्यक्ति टिंकू तिवारी, SIT अधिकारी श्री संजय दुबे का साला है, और इनके संयुक्त प्रभाव के कारण विवेचना की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है।
, मैंने आपके विषय में हमेशा सुना है कि आप किसी भी प्रकार के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करते और एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि —
आप स्वयं SIT सदस्य श्री संजय दुबे एवं उनके साले टिंकू तिवारी के संबंधों की तथा टिंकू तिवारी की घनिष्ठता कटनी-मुरवारा विधायक संदीप जायसवाल से एवम संदीप जायसवाल की प्रकाश आहूजा के बीच की अटूट घनिष्ठता की जांच कराएं, जिससे अभी तक घटना के मुख्य सरगना प्रकाश आहूजा को आरोपित न बनाएं जाने का अप्रत्यक्ष कारण मिल जाएगा।
मुझे विश्वास है कि जांच करने पर आपके समक्ष समस्त परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी।
अतः आपसे निवेदन है कि —
1. इस प्रकरण की विवेचना में मुख्य षड्यंत्रकर्ता प्रकाश आहूजा को तत्काल आरोपित बनाया जाए।
2. विवेचना की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु SIT के कार्यों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए।
3. मृतक मेरे भाई एवं हमारे परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करें।
आपकी संवेदनशीलता एवं शीघ्र कार्रवाई हेतु मैं आपकी आभारी रहूंगी।
दिनांक: 20/08/2025
स्थान: भोपाल
प्रार्थिनी,
(काशिश चंचलानी)
दिवंगत रोहित चंचलानी की बहन
मो. नं. — 9098563071
प्रति: ग्रह मंत्रालय
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