मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दिया थाना प्रभारी को ज्ञापन
राहुल राठोड़ 9754799449
राजोद- मस्जिदों के लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्पन्न हो रहे ध्वनि प्रदूषण एवं अन्य बाधाओं के विरोध में हिंदू जागरण मंच इकाई राजोद के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को राजोद पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी रामसिंह राठौर को ज्ञापन दिया गया। जिसका वाचन दिनेश धाकड़ ने करते हुए बताया कि राजोद सहित राजोद थाना क्षेत्र की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदुषण उत्पन्न हो रहा है। नगर के इलाकों में सभी आयु वर्ग के लोग निवास करते हैं एवं कार्य करते हैं । एवं कार्य करते हैं वह सब उक्त के द्वारा उत्पन्न होने वाली तीव्र ध्वनि जो दिन में कई बार होती है जिससे आम जनता पीड़ित है अधिकांश मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है माननीय न्यायालय के आदेश क्रमांक 4792/2005 राजेंद्र कुमार वर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में ध्वनि प्रदूषण के संबंध मानक स्थापित किय गए थे जिनके तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए एवं अनुच्छेद 21 को ध्वनि प्रकार से जीवन की हानी को जोड़ा गया इसी प्रकार अनुच्छेद 51ए जी के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है कि इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसमें एमप्लीफायर के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण भी जानलेवा माना गया है जो कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन है। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौलाना मुफ्ती सईद विरुद्ध स्टेट आफ पश्चिम बंगाल मामले में निर्णित गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता तो है परंतु इसके तहत किसी को भी प्रदूषण करने का लाइसेंसी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है इसके अलावा इस्लामीक देश सऊदी अरेबिया में भी इबादत हेतु तो लाउडस्पीकरों पर पूर्ण रोक है ।अतः बिना अनुमति के मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटवाया जाकर इनके माध्यम से हो रहे शोर पर शीघ्र ही पूर्ण प्रतिबंधित एवं दोषीयों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की जाती है। इस दौरान राजोद,साजोद,गोन्दिखेडा, बरमंडल,रानिखेडी, बरखेड़ा, आदि जगहों के हिन्दू कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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