विशाल भौरासे रिपोर्टर
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निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोल के संबंध में दिशा-निर्देश
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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध
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बैतूल,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोल के संबंध में मप्र स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3 (1), (ख) के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। ओपिनियन पोल के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के अंतर्गत आते हैं। उक्त समयावधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित/प्रसारित नहीं हो सकते।
पुन: एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर तैयार किया जाता है। अत: इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियम समय के पश्चात ही प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकते हैं।
उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन/प्रसारण के संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 के निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 06 जुलाई 2022 को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 04 जुलाई 2022 के सायं 5 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान दिनांक 13 जुलाई 2022 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधा घंटे के बाद ही प्रकाशित/प्रसारित किए जा सकेंगे।


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