पं संदीप शर्मा रिपोर्टर
जनपद पंचायत कटनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खरखरी के तत्कालीन प्रधान भगवत यादव एवं सचिव बारेलाल चौधरी के विरुद्ध शिकायतों की जांच, परीक्षण और सत्यापन कराए जाने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹5,70,610 पांच लाख सत्तर हजार छह सौ दस रुपए की वित्तीय अनियमितता की जाना पाई गई। जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा जारी आदेशानुसार तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद न तो कार्य कराया गया और न ही राशि जमा की गई तथा मिथ्या पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। संबंधित प्रधान और सचिव द्वारा अनधिकृत रूप से राशि आहरण करने एवं निर्माण कार्य नहीं कराए जाने के फलस्वरूप शासन को आर्थिक क्षति हुई तथा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तत्कालीन सचिव खरखरी श्री चौधरी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचरिता का एवं शासकीय धन के गबन का द्योतक होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के प्रावधानों के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे द्वारा बारेलाल चौधरी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत खरखरी , वर्तमान में पदस्थ ग्राम पंचायत बंडा ,जनपद पंचायत कटनी को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के विहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा कर मुख्यालय जनपद पंचायत कटनी नियत किया गया है। श्री चौधरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे द्वारा तत्कालीन सरपंच भगवत यादव एवं सचिव बारेलाल चौधरी के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराने हेतु जनपद सीईओ को निर्देशित किया जाकर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।
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