गौरव कटकानी रिपोर्टर


झाबुआ पुलिस अधीक्षक श्री आगम जैन द्वारा अवैध गतिविधियाँ , फरार आरोपीयों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री पी.एल. कुर्वे एवं एसडीओपी श्री बबीता बामनिया के मार्गदर्शन में थाना कालीदेवी पुलिस द्वारा मुखवीर की सूचना पर दिनांक 20.12.2022 को ग्राम पिलियाखदान छापरी से आरोपी भारु पिता बाबु भुरिया उम्र 41 साल निवासी गोलाबडी थाना कालीदेवी को अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की कुल 150 छड़े किमत करीब 10000/- रुपये की ले जाते हुए गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 9B ( 3 ) (a ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । आरोपी भारु भुरिया द्वारा वर्ष 2007 से 2012 तक लायसेंस दिया गया था परंतु लायसेंस की वैधता खत्म होने के बाद आरोपी द्वारा वर्तमान में भी अवैध रुप से बिना लायसेंस के विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे मे रखना पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । उक्त मे थाना प्रभारी हिरुसिंह रावत, ए. एस.आई उमेश पुरोहित, प्रधान आरक्षक 254 सुबेसिंह डुडवे , प्रधान आरक्षक 283 संतोष चौहान , आरक्षक 112 राजेन्द्र का विशेष योगदान रहा है ।

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