शासन ने पूर्व में दो बार बेदखली का आदेश जारी कर अतिक्रमण हटा चुका है
बुद्ध नाथ चौहान रिपोर्टर


परासिया उमरेठ-: ग्राम पटपडा में शासकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमणकारी को राजस्व विभाग में कारण बताओ नोटिस सहित पूर्व में भी बेदखली आदेश मिलने के बाद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। अतिक्रमण सिद्ध होने पर न्यायालय तहसीलदार उमरेठ ने ₹4000 का जुर्माना और बेदखली आदेश पारित किया था। इस आदेश की अपील एसडीएम कोर्ट में लगाई गई थी।जहां से भी उपरोक्त प्रकरण को निरस्त कर किया जा चुका है। इस आदेश के तहत उपरोक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की कार्रवाई शेष है। जिसका ग्राम वासियों को बेसब्री से इंतजार है।याद रहे कि उमरेठ तहसील की ग्राम पंचायत पटपड़ा में शासकीय कुआं के पास शासकीय भूमि खसरा नंबर 698 रगवा 2.282 में से लगभग 740 वर्ग फुट में दबंग किसान द्वारा बार-बार अतिक्रमण कर स्वयं के लिए चार दुकान का निर्माण किया जा रहा है ।जबकि पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा सब सहमति से उक्त शासकीय भूमि में अन्य निर्माण कार्य के लिए चयन किया गया था।पूर्व में भी गांव के लोगों ने शिकायत की थी और पूर्व में उमरेठ तहसीलदार द्वारा राजस्व विभाग की टीम ने नाप तौल कर जांच में अतिक्रमण पाया गया था। जिसके बाद शासन हरकत में आया और बेदखली का आदेश जारी कर उक्त शासकीय भूमि से अतिक्रमण कारी का अतिक्रमण हटाकर उक्त भूमि को पंचायत को हैंड ओवर करा दिया गया था।किंतु फिर इसी दिसंबर माह में उसी शासकीय भूमि पर दबंग किसान द्वारा स्वयं के लिए दुकान का निर्माण किया जा रहा है ।अतिक्रमण करने वाले मुखार सूर्यवंशी के पुत्र दिनेश सूर्यवंशी ने बताया हमारी पैतृक भूमि से पक्का सड़क बना हुआ है ।और पानी टंकी भी बनाई गई है ।इसलिए इस शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। हल्का पटवारी दीपक परतेती ने मौका स्थल पर पहुंचकर नापतोल किया गया। जिसमें पाया गया उक्त शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर चार दुकानें बनाई जा रही है। जिसमें हल्का पटवारी ने पंचनामा तैयार कर उमरेठ तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके बाद उमरेठ तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण कारी को कारण बताओ नोटिस देकर बेदखली आदेश जारी किया गया है।अतिक्रमण सिद्ध होने पर म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 की चारा 248 (1) के तहत रा०प्र०क० 0033 / अ-68/2022-23 में आदेश दिनांक 16/06/2022 जारी किया जाकर 4000 /- रूपये का अर्थदण्ड से आरोपित कर आदेश किया गया था। अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा रा०प्र०क 0019/ अपील / 2022-23 ओदश दिनांक 11/11/2022 में अपील निरस्त कर दी गई है। उक्त आदेश के के पालन में राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्का नम्बर 33 माल जमादार एवं पुलिस बल के सहयता से अनावेदक को दिनांक 28/12/2022 को उपरोक्त भूमि से बेदखला कर दिया जावेगा। इस बेदखली आदेश के पालन का सभी ग्राम पंचायत वासियों को बेसब्री से इंतजार है।

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