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Dharmendra Singh

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February 16, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कार्यालयः- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भिण्ड

उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति रहे सचेत

 

माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान न्यायाधीश /अध्यक्ष महोदय, जिला न्यायालय भिण्ड के आदेशानुसार तथा श्री सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिविसेप्रा भिण्ड के मार्गदर्शन में तथा म0प्र0 जन अभियान परिषद भिण्ड की नवाकुर संस्था चैधरी रूप नारायण दुबे समाज कल्याण समिति भिण्ड के समन्वय से आज दिनांक 24-12-2022 को ग्राम बाराकलां भिण्ड में ‘‘राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस’’ के असवर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर आमजनों को उपभोक्ताओं के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत् वर्णित कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उक्त अवसर पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हम सभी भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हेै क्योकि हम इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत् प्रदाय की जा रही वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करते है। अतः हमें उपभोक्ता के रूप मेें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना अत्यन्त आवश्यक है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा उपचारों का वर्णन किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तु या सेवा जो कि जीवन या सम्पत्ति के लिए नुकसान दायक है से सुरक्षा का अधिकार, अनुचित व्यापार गतिविधि के विरूद्ध अधिकार, उपभोक्ता फोरम के माध्यम से मामले के निराकरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि आते हेैं जिसका सभी उपभोक्ताओं को समुचित ज्ञान होना चाहिए।
उक्त अवसर पर श्री सुनील दुबे सदस्य सी0डब्ल्यू0सी0 भिण्ड, श्रीमती ममता बघेल सरपंच बाराकलां, श्री गोरेलाल सिंह कुशवाह सचिव ग्राम पंचायत बाराकलां, श्री मंजर अली पी.एल.व्ही., तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

गिरजेश पचौरी पत्रकार मेहगांव मोबाइल नंबर 9926264754