
एंकर- कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना को इस बार चार पहिया वाहन पर खड़े होकर स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर ने आरोपी के खिलाफ अपने न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए। कुख्यात बदमाश को किसी प्रकार के निजी दो और चार पहिया चलाने और उसकी सवारी करने से प्रतिबंधित कर दिया। 10 जनवरी 2023 से वह किसी भी निजी दो पहिया और चार पहिया वाहन को न तो चला पाएगा और ना ही उसकी सवारी करने के लिए बैठ पाएगा। एक साल की अवधि तक जुबैर मौलाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सार्वजानिक ट्रांसपोर्ट की बस या एंबुलेंस और तीन पहिया आटो रिक्शा का इस्तेमाल ही कर सकेगा। उसने अगर इस दौरान उसे निजी वाहन चलाते देखा जाता तो न्यायायीन आदेश के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा
बाइट-श्रुतकीर्ति सोमवंशी, एडिशनल डीसीपी

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