राहुल राठोड़ रिपोर्टर

सरदारपुर । सरदारपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने शनिवार को हत्या के एक प्रकरण का विचारण पूर्ण कर पत्नी की हत्या के अभियुक्त कांतिलाल पिता मांगीलाल कटारा (55),निवासी, ग्राम चन्दोडिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार को आजीवन कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।
अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने की ।
अभियोजन के अनुसार घटना युं थी, कि दिनांक 02.07.2021 को थाना राजोद में फरियादी हेमराज कटारा निवासी चंदोडिया ने यह मौखिक सूचना दी कि वह ग्राम चंदोडिया का चौकीदार है तथा आज सुबह 8:00 से 9:00 के बीच गांव के कांतिलाल पिता मांगीलाल कटारा के घर के आसपास काफी लोग इकट्ठा थे जब उसने भीड़ इकट्ठा होने की वजह जाननी चाही तो उससे यह बात पता चली कि कांतिलाल की पत्नी पांचुबाई घायल अवस्था में खेत पर पड़ी थी उसके कपड़े फटे हुए थे, फिर कांतिलाल उसे उठाकर घर पर लाया जहां उसकी मृत्यु हो गई । चौकीदार की सूचना पर से थाना राजोद में मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया ।
पुलिस ने मामले में अनुसंधान प्रारम्भ कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों को परिक्षित कराया गया।
घटना की साक्षी मृतिका के पुत्री ने बताया कि उसके पिता ने ही उसकी माता के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मां घटनास्थल पर ही मर गई थी।
न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए गुण दोष पर प्रकरण का निराकरण किया गया ।
अभियुक्त कांतिलाल को उसकी पत्नी पांचुबाई की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा ₹1000 (एक हजार रु) के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में पृथक से कारावास भुगताएं जाने का भी आदेश प्रदान किया है ।
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