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February 16, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

निशुल्क विधिक सहायता का कलेक्टर कार्यालय में किया जा रहा प्रचार प्रसार

पं संदीप शर्मा रिपोर्टर

कटनी। शोषित और वंचित वर्ग को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर उन्हें कानूनी रूप से साक्षर बनाने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही मुहिम में कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। “कानूनी साक्षरता हटाए दुर्बलता” इस थीम के साथ विधिक जागरूकता लाने कलेक्टर कार्यालय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही लोगों को विधिक जानकारी देकर शोषण से बचाने और उनके विरुद्ध हुए शोषण में निशुल्क विधिक सहायता प्रक्रिया प्राप्त करने में योगदान भी दिया जा रहा है।
ये प्राप्त कर सकते हैं निशुल्क विधिक सहायता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के व्यक्ति, लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित या बेगारी का शिकार व्यक्ति, महिला, बालक, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ व्यक्ति विधिक बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार का शिकार व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कर्मचारी और जेल में बन्द व्यक्ति भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 2 लाख से कम है वे भी निशुल्क विधिक सहायता या सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
मिलती हैं ये निशुल्क विधिक सहायता
विधिक सेवा तहसील न्यायालय से जिला स्तर के सभी न्यायालयों, अधिकरणों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्राप्त होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोर्ट फीस, तलवाना, टाइपिंग फोटोकॉपी खर्च, गवाह खर्च, अनुवाद लगने में आने वाला खर्च, निर्णय व आदेश सहित अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि में आने वाला संपूर्ण खर्च और वकील की फीस आदि विधिक सेवाएं उपरोक्त व्यक्तियों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
विधिक जागरूकता लाने कलेक्टर कार्यालय में लगे बैनर पोस्टर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत प्रदत सहायता और सेवाओं के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण अधिकारी को अधिक से अधिक लोगों में विधिक सहायता संबंधी प्रचार प्रसार करने के संबंध में अवगत कराया गया था, जिस के परिपेक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों में विधिक जागरूकता लाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पोस्टर बैनर लगाए गए हैं।