पं संदीप शर्मा रिपोर्टर


कटनी। कटनी जिले के दो वेयर हाउस में भंडारित फोर्टीफाइड चावल के अमानक स्तर का पाए जाने के प्रकरण में कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को पत्र लिखकर की गई कार्यवाही से अवगत कराया है। उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022 -23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति की कंडिका 13 एवम् 14 तथा भारत सरकार द्वारा सीएमआर के संबंध में जारी एसओपी की कंडिका 7(a) के अंतर्गत मिलर्स के विरुद्ध मिलिंग नीति के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने एवम् उक्त गोदामों पर ऐसे बीआरएल चांवल को स्वीकार करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रबंधक नान ने की कार्यवाही
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अवि प्रसाद ने चाका स्थित अन्नपूर्णा वेयर हाउस में भण्डारित चावल की गुणवत्ता की जांच कराने के बाद यहां अमानक मिले 18 हजार 560 क्विंटल चावल को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही कलेक्टर ने वेयरहाउस में अमानक (बी.आर.एल.) चावल स्वीकार करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गरीबों को गुणवत्तायुक्त चावल ही मिले, इसलिए कलेक्टर श्री प्रसाद ने अमानक और गुणवत्ताहीन पाये गये चावल के वितरण पर तत्काल रोक भी लगा दी है। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देशानुसार एसडीएम कटनी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा विगत दिनों अन्नपूर्णा वेयर हाउस चाका और शुभकामना वेयर हाउस लमतरा में भण्डारित फोर्टिफाइड चावल की जांच की गई थी। इस दौरान यहां भण्डारित फोर्टिफाइड चांवल के 78 सैंपल लेकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजे गए थे। जिसमें से 28 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन करने पर फोर्टिफाइड चावल के 11 सैंपल अमानक (बीआरएल) पाये गये। इसमें 11 राईस मिलिंग करने वाली फर्मो का अन्नपूर्णा वेयर हाउस में भण्डारित गुणवत्ताहीन फोर्टिफाइड चावल शामिल है।
इनमें कृष्णा इम्पेक्स लमतरा का अन्नपूर्णा वेयर हाउस में स्टैक क्रमांक 3 में भण्डारित 1740 क्विंटल, ममता वेयर हाउस एण्ड एग्रो सर्विसेस विजयराघवगढ़ का स्टैक क्रमांक 10 में भंडारित 1740 क्विंटल, मोरेश्वर राईस मिल कैमोर के स्टैक क्रमांक 7 में भंडारित 1740 क्विंटल, यूनियन रोलर फ्लोर मिल के स्टैक क्रमांक 2 में भंडारित 1740 क्विंटल और 1 में भंडारित 1450 क्विंटल , विकास राईस मिल मदनपुरा के स्टैक क्रमांक 39 में भंडारित 1740 क्विंटल, शिव इंडस्ट्रीज लमतरा के स्टैक क्रमांक 18 में भंडारित 1740 , श्री महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज लमतरा के स्टैक क्रमांक 13 में भंडारित 1450 क्विंटल व 14 में भंडारित 1740 क्विंटल, सियाराम इंडस्ट्रीज लमतरा के स्टैक क्रमांक 34 में भंडारित 1740 क्विंटल और सुमन सत्यनारायण कंस्ट्रकशन एण्ड फूड इंडस्ट्रीज के स्टैक क्रमांक 2 में भंडारित 1740 क्विंटल फोर्टीफाइड चावल का सैंपल गुणवत्ताहीन (बीआरएल) पाया गया। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला प्रबंधक ने नियमानुसार इस पूरी प्रक्रिया में हुए व्यय, भंडारण शुल्क व ब्याज का वहन मिलर द्वारा किए जाने और निम्न गुणवत्ता के चावल के स्थान पर मानक गुणवत्ता का चावल जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में मिलर का अन्य कोई लॉट स्वीकार न किए जाने और न ही मिलिंग के लिए धान प्रदाय किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
लिखा पत्र, दी जानकारी
कलेक्टर श्री प्रसाद ने जिला प्रबंधक म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया है कि अमानक और गुणवत्ताहीन पाये गये कस्टम मिल राइस को शासन की मिलिंग नीति के अनुसार मिलर को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त करें। साथ ही कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को पत्र लिख कर अवगत कराया है।
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