पं संदीप शर्मा रिपोर्टर

कटनी – विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रो में 17 नवंबर को मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेशानुसार मतदान हेतु प्रचार समाप्त होने के पश्चात बुधवार 15 नवंबर को शाम 6 बजे के पश्चात आखिरी 48 घण्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं और सार्वजनिक बैठकें जो मतदान प्रक्रिया से संबंधित है को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार अभियान के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार अभियान नहीं किया जायेगा। साथ ही राजनैतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, अभियान कार्यकर्ताओ आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गये है और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हे उस निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहनें की अनुमति नहीं होगीं। ऐसे कायकर्ता जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है प्रचार अभियान अवधि समाप्त े होने के पश्चात तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोडनें हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेशानुसार सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार संबंधी प्रतिबंध डोर-टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने पर लागू नहीं होगा। राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान राज्य के प्रभारी राजनीतिक दल के पदाधिकारी के संबंध मे उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावशील रहेगें
आदेश का उल्लंघन करने दी दशा में संबंधित के विरूदध भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
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