*न्यायालय व्दारा 15 हजार रुपये के दण्ड से किया दण्डित*
प्रितेश घोड़ावत रिपोर्टर
कल्याणपुरा । पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री अगम जैन साहब, अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे के निर्देशन मे अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद श्री सोरभ तोमर के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरी. निर्भयसिह भूरिया को तेज गति से वाहन चलाने व शराब पिकर वाहन चलाने तथा ना बालिक बच्चो के व्दारा वाहन चलाने वालो के विरुध्द कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे । जिस पर धारा 185 एम.वी. एक्ट मे कार्यवाही कि गई जिस पर न्यायालय व्दारा 15 हजार रुपये से दण्डित किया गया ।
दिनांक 10.11.2023 को पुराना बस स्टेण्ड पर एक मोटर सायकल चालक अपनी मोटर सायकल को लहराते हुये चला कर ला रहा था जिसे कल्याणपुरा पुलिस व्दारा रोका जो शराब के नशे मे पाया गया । जिस पर मोटर सायकल क्र. MP 45 MQ 3020 के चालक राजेश भाबोर निवासी भगोर का मेडिकल परीक्षण कराया गया । जो नशे मे पाया गया । जिसके विरुध्द धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत मोटर सायकल जप्त कर कार्यवाही कि जाकर इस्तगासा न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 23.11.2023 को माननीय न्यायालय J.M.F.C. महोदय व्दारा 15 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित किया गया है । उक्त कार्यवाही से वाहन चालको मे खलबली मची हुई है ।

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