
प्रितेश घोड़ावत
न्यायालय व्दारा किया गया 10 हजार रुपये का जुर्माना
कल्याणपुरा, पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री अगम जैन साहब, अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे के निर्देशन मे अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद श्री सोरभ तोमर के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरी. निर्भयसिह भूरिया को शराब पीकर वाहन चलाने वालो पर कार्यवाही के निर्देश किये थे । जिस पर कार्यवाही करते हुये ढेबर रोड पर एक पिकअप वाहन चालक क्र. MP09 CG 9094 अपनी पिकअप लहराते हुये चला कर ला रहा था । जिसे रोक कर चैक करते वाहन का चालक शराब के नशे मे होना पाया गया । जिससे अपना नाम पता पुछते अपने नाम गोर्धन पिता मेसु मचार उम्र 35 साल निवासी कुन्दनपुर का होना बताया । बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया जहाँ डाँक्टर व्दारा शराब का सेवन करना बताया जो धारा 185, 146/196, 3/181 एम.वी. एक्ट की परिधि मे आने से पिकअप को जप्त किया गया । इस्तगासा न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 27.12.2023 को माननीय न्यायालय झाबुआ J.M.F.C. महोदय व्दारा 10 हजार रुपये के दण्ड से

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