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Dharmendra Singh

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February 27, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कलेक्टर ने धीरज के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

6 माह के लिए जिले की सीमा से किया निष्कासित

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत छिदिया टोला, बरही निवासी 23 वर्षीय धीरज प्रजापति के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए 6 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने धीरज के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।

धीरज के विरूद्ध वर्ष 2017 से एक राय होकर रास्ता रोककर मां बहिन की गंदी गंदी गाली गुफ्तार कर मारपीट कर चोट पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देने, बलात्कार करने जैसे अपराध घटित करने के प्रकरण विचाराधीन एवं पंजीबद्ध है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर अपराधिक मामले एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई परंतु इसके बावजूद भी बदमाश अपराधिक कृत्य करते चला आ रहा है और अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा धीरज को 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।

धीरज को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।