Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
August 7, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

लोकेशन – कटनी

 

बिना अनुमति अवैध बोर खनन करनें पर बाकल पुलिस थाना मे दर्ज हुई एफ.आई.आर

 

बाकल पुलिस चौकी मे खडा है जब्त बोरिंग वाहन

कटनी – सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा जारी कटनी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से बोरिंग करने पर सोमवार को बाकल पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी बोरिंग मशीन के वाहन चालक धारेन्द्र बुनकर निवासी रंगोली, सेमरिया जिला रीवा के विरूद्ध दर्ज की गई है। अवैध बोर खनन करने वाले बोरिंग मशीन वाहन को जब्त कर बाकल पुलिस चौकी की अभिरक्षा मे रखा गया है।

*बिना अनुमति के अवैध बोर खनन करने पर हुई कार्यवाही*

कटनी जिले मे वर्तमान में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बिना अनुमति नलकूप खनन पाये जाने वाली फर्म, ठेकेदारों, खनन एजेंसी और व्यक्तियों व संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार बोरवेल और ट्यूबवेल खनन के लिए सक्षम अधिकारी के पास कम से कम 15 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने की अनिवार्यता है। अनुमति मिलने के बाद ही खनन कार्य कराया जाना था। साथ ही भूमिगत स्रोत से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य करने के बाद जिन नलकूपों में जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है या कम प्राप्त होती है उन नलकूपों को सुरक्षित किये बिना खुला छोड दिया जाता है जो छोटे बच्चों के गिरने का कारण बनते है जो गाइडलाइन का उल्लंघन है।

*कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही*

कलेक्टर श्री प्रसाद ने बीते 28 मार्च को एक आदेश जारी कर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राइवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोग के लिए नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कर सकेंगा। इसी के उल्लंघन पर बाकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

तहसील बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम पाकर में पटवारी हल्का नंबर 24 मे सोमवार 29 अप्रैल को बोरिंग मशीन वाहन क्रमांक के.ए. 51 एम.बी 0216 से पाकर निवासी मदन सिंह पिता जालिम सिंह एवं झरौली निवासी मोहन पिता प्रेमलाल लोधी के खेत में बिना अनुमति बोरिंग मशीन के वाहन चालक सनी कुमार पिता नत्थू प्रसाद निवासी सतना एवं धारेन्द्र बुनकर पिता रामस्वंवर निवासी रंगोली, थाना सेमरिया जिला रीवा द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बोर किये जाने की सूचना पर पंचनामा तैयार किया गया। जिसमे कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन पाया गया।

*इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी*

ग्राम पाकर के कोटवार दरस्वरूप पिता रामसहाय द्वारा बाकल पुलिस थाना मे बोरिंग मशीन के वाहन चालक धारेन्द्र बुनकर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत एफ.आई. दर्ज की गई जिसका नंबर 0161 है।

 

अभिषेक नायक की खास रिपोर्ट