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Dharmendra Singh

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April 7, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वछंद विचरण करने वाले पशुओं के दस पशुपालकों के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज कलेक्टर श्री यादव की अध्यक्षता मे आयोजित जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक मे हुए निर्णय पर अमल शुरू सड़कों में विचरण करते घुमंतु पशुओं के मामले मे जिले की पहली एफ.आई.आर दर्ज

राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वछंद विचरण करने वाले पशुओं के दस पशुपालकों के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज

कलेक्टर श्री यादव की अध्यक्षता मे आयोजित जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक मे हुए निर्णय पर अमल शुरू

सड़कों में विचरण करते घुमंतु पशुओं के मामले मे जिले की पहली एफ.आई.आर दर्ज

कटनी (29 अगस्त ) – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक मे राजमार्गो व मुख्य सड़कों में घुमंतु पशुओं के पशुपालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्णय पर अमल शुरू हो गया है। इस मामले में घुमंतु पशुओं के 10 पशुपालकों के विरूद्ध शुक्रवार को पुलिस थाना स्लीमनाबाद मे जिले की पहली एफ.आई. आर दर्ज की गई है।

स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम छपरा के कोटवार लटोरी चक्रवर्ती की ओर से 10 पशुपालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 223 के अंतर्गत स्लीमनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अंतर्गत ग्राम छपरा, देवरी, सिहुड़ी, सलैया फाटक के पशुपालकों के विरूद्ध दर्ज की गई है।

इनके विरूद्ध दर्ज हुई एफ.आई.आर

भारतीय न्याय संहिता और कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़क मार्गो पर विचरण करते पशुओं के संबंध मंे जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले मे जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमे ग्राम छपरा निवासी श्यामलाल, ज्योति गुप्ता, रामसेवक, जयप्रकाश विश्वकर्मा, राजू पिता किशोरी और ग्राम देवरी निवासी विष्णु प्रसाद, राम स्वरूप और ग्राम सिहुडी के रहवासी रामप्रकाश मौर्य एवं सलैया फाटक निवासी पुन्नू लाल चौधरी व रमेश काछी के विरूद्ध स्लीमनाबाद थाना में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

टैग स्कैन कर की गई कार्यवाही

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। पशुओं के टैग को स्कैन करने की कार्यवाही पशु चिकित्सक डॉ देवांगना चतुर्वेदी द्वारा की गई है।

आदेश का हुआ उल्लंघन

  1. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 23 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु कू्ररता अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें की कार्यवाही की गई है।