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Dharmendra Singh

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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

गिरवाई नाका स्थित 14 पटाखा दुकानों के लायसेंसों का सशर्त अस्थायी नवीनीकरण
दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए अलग-अलग आदेश
लायसेंसधारियों को 45 दिन के भीतर सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा
ग्वालियर 08 अक्टूबर 2024/ दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखकर गिरवाई नाका पटाखा बाजार में स्थित 14 आतिशबाजी की दुकानों के लायसेंसों का शर्तों के साथ 15 नवम्बर 2024 तक अस्थायी नवीनीकरण किया गया है। कलेक्टर एवं जि ला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने एसडीएम लश्कर के प्रतिवेदन और लायसेंसधारियों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
जिन आतिशबाजी की दुकानों के लायसेंसों का अस्थायी नवीनीकरण किया गया है, उनमें कैलादेवी फायर वर्क्स प्रो. गिर्राज किशोर अग्रवाल, तानसेन फायर वर्क्स प्रो. भगवान स्वरूप जायसवाल, तिरूपति फायर वर्क्स प्रो. कमल फेरवानी, बजरंग फायर वर्क्स प्रो. अनूप कुमार रोहतगी, जय माता दी ट्रेडर्स प्रो. राजेश ढींगरा एवं विनोद ढींगरा, संतोष कुमार पुत्र श्याम सुंदर अग्रवाल, हर्ष नागपाल पुत्र विनोद कुमार नागपल, बालाजी ट्रेडर्स प्रो. विशाल सिन्हा, मित्तल एजेंसी प्रो. गिरधारीलाल मित्तल, निखिल नागपाल पुत्र विनोद कुमार नागपाल, राजेश कुमार ढींगरा पुत्र कन्हैयालाल ढींगरा, मोनी ट्रेडर्स प्रो. अनिल कुमार पंजवानी, नागपाल ट्रेडर्स प्रो. सुरेश नागपाल एवं महाराजा कैमीकल्स प्रो. पुरूषोत्तम केसवानी व कपिल केसवानी शामिल हैं।
इन सभी आतिशबाजी दुकानों के लायसेंसों के अस्थायी नवीनीकरण आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश के तहत 15 नवम्बर 2024 तक ही कारोबार किया जा सकेगा। लायसेंसधारी अपने संस्थान में अधिकतम एक समय में लायसेंस पर स्वीकृत मात्रा 50 किलोग्राम से अनधिक वर्ग-7, प्रभाग-2, उपप्रभाग-2 की विनिर्मित आतिशबाजियां तथा 400 किलोग्राम चायनीज पटाखे और फुलझड़ी ही रख सकेगा। इसका विधिवत क्रय विक्रय कर सकेंगे। क्रय-विक्रय में अधिनियम एवं नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत विधिवत लेखा-जोखा संधारित करना होगा। लायसेंसधारी लायसेंस के स्वीकृत लेआउट के अनुसार दुकान के क्षेत्र फलमें ही कारोबार कर सकेंगे। स्वीकृत लेआउट के अलावा कच्चा अथवा पक्का निर्माण का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लायसेंसधारी को दीपावली का पर्व समाप्त होने के बाद 45 दिन की समयावधि में जिला दण्डाधिकारी द्वारा गत 19 जून को जारी किए गए आदेश में वर्णित कार्रवाई का हर हाल में पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कारोबार के दौरान लायसेंस में वर्णित तथा आदेशित शर्तों, विस्फोटक अधिनियम एवं विस्फोटक नियमों में निहित प्रावधानों का पूर्णत: पालन करना होगा।
लायसेंसों के अस्थायी नवीनीकरण आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि क्षेत्रीय एसडीएम लश्कर, आवेदक की माँग पर उसके संस्थान का जो स्टॉक सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है उसके अनुसार आतिशबाजी/चायनीज पटाखे और फुलझड़ी तथा ऐसे स्पार्कलर्स जिनके लिये लायसेंस की आवश्यकता नहीं होती है वह उनकी सुपुर्दगी में दे देवें तथा शेष स्टॉक को आगामी आदेश तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।
ज्ञात हो एसडीएम लश्कर द्वारा अपने संयुक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के पालन में गिरवाई नाका स्थित 14 आतिशबाजी दुकानों के सम्पूर्ण स्टॉक को खाली कराया जा चुका है। साथ ही अन्य सुरक्षा उपायों की भी पूर्ति कर ली गई है। इसलिए आम जन के जानमाल एवं सुरक्षा की स्थिति का निराकरण प्रथमत: हो गया है।
लायसेंसधारियों द्वारा भी इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एसडीएम लश्कर के निर्देशन में संस्थान के स्टॉक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाए जाने का उल्लेख है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि फायर सेफ्टी व विद्युत सुरक्षा आदि के संबंध में संस्थान में रेत व पानी की बाल्टी, सीज फायर, इक्यूपमेंट एवं बिजली की सभी बायरिंग की फिटिंग करा दी गई है। आतिशबाजी दुकानदारों ने आवेदन के माध्यम से आग्रह किया है कि समयाभाव के कारण वह वर्तमान में निर्माण को सही नहीं करवा सके हैं। दीवाली का त्यौहार नजदीक है, इसको सही करवाने में वक्त लगेगा। अत: उनके स्थायी आतिशबाजी लायसेंस का नवीनीकरण तथा संस्थान में बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही आतिशबाजी दुकानदारों ने यह भी लिखित में दिया है कि 45 दिन की समयावधि में सभी निर्माणों को सही करवाकर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
इस आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने अस्थायी नवीनीकरण के आदेश जारी किए हैं।