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Dharmendra Singh

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February 19, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

 

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 3000रुपए जुर्माना

पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन (आईपीएस) के निर्देशन, कृष्णपाल सिंह एसडीओपी विजयराघवगढ़ के मार्गदर्शन में अनूप सिंह निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी थाना विजयराघवगढ़ एवं पुलिस टीम के द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर की गई विवेचना एवं अभियोजन के प्रयासों से दुष्कृत्य के मामले में 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दिलाने में बड़ी सफलता मिली है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 20 फरवरी 2023 को रात लगभग 11:30 बजे आरोपी गंगाराम बर्मन ने अभियोक्त्री को फोन कर छत पर बुलाने का प्रयास किया। मना करने पर आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि यदि वह नहीं आई तो उसके माता-पिता को जान से मार देगा। भयभीत होकर अभियोक्त्री छत पर गई, जहां आरोपी ने छत पर कूदकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद अभियोक्त्री गर्भवती हो गई, लेकिन डर के कारण उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। दिनांक 08 अक्टूबर 2023 को अभियोक्त्री को पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल कटनी ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसकी सूचना कृष्णपाल सिंह एसडीओपी विजयराघवगढ़ को मिली जिन्होंने तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता एवं उसके परिजनों से घटना की जानकारी ली एवं तत्काल ही सूचना पुलिस अधीक्षक कटनी को दी गई, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला डेस्क में पदस्थ महिला उप निरीक्षक प्रतीक्षा चंदेल को प्रारंभिक जांच हेतु जिला चिकित्सालय भेजा, अभियोक्त्री से पूछताछ व रिपोर्ट पर जिला चिकित्सालय कटनी में जीरो पर अपराध पंजीकृत कर थाना विजयराघवगढ़ भेजा गया, जहां आरोपी गंगाराम बर्मन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 478/2023 धारा 376 (1) भादवि धारा 5(जे) (ii) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इस मामले की विवेचना क्रम में तत्कालीन थाना प्रभारी विजयराघवगढ़ निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर द्वारा आरोपी की पताशाजी कर तत्काल ही सहायक उप निरीक्षक शशि भूषण सिंह आरक्षक लालू यादव को पुणे महाराष्ट्र भेजा। आरोपी की पताशाजी बेहद कठिन हो रहा था चूंकि गगनचुंबी इमारत एवं जनसंख्या का घनत्व देखते हुए हताश हो रहे थे तभी वरिष्ठ अधिकारियों के हौसला अफजाई के पश्चात आरोपी को तकनीकी सहायता एवं सूझबूझ से आरोपी को स्थानीय पुलिस की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और हिरासत में लेकर थाना विजयराघवगढ़ लाया गया। आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय जिला कटनी पेश किया गया आरोपी के कृत्य को देखते हुए जिला जेल कटनी भेज दिया गया।
मामले की अतिशीघ्रता से सुनवाई माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी द्वारा आरोपी गंगाराम बर्मन उम्र 28 वर्ष को धारा 5(जे) (ii) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, थारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 का अर्थदंड, तथा धारा 450 भादवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सशक्त पैरवी
इस प्रकरण में अभियोजन की सशक्त पैरवी श्री आशुतोष द्विवेदी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी और श्री रामनरेश गिरी अतिरित्त जिला अभियोजन अधिकारी कटनी द्वारा की गई।
न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष ने मौखिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध को प्रमाणित किया। उपरोक्त सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी गंगाराम बर्मन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का सश्रम कारावास, और 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका
अनूप सिंह ठाकुर निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी विजयराघवगढ़, उप निरीक्षक प्रतीक्षा चंदेल सहायक उप निरीक्षक शशि भूषण सिंह आरक्षक लाल यादव एवं प्रधान आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा सराहनीय भूमिका रही है!
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग जिला अभियोजन शाखा कटनी