Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

December 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
December 23, 2024

सच दिखाने की हिम्मत

थाना माधवनगर, कटनी पुलिस द्वारा थाना स्लीमनाबाद के 04 माह पुराने अंधी हत्या के प्रकरण का सफल पर्दाफाश कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना माधवनगर, कटनी पुलिस द्वारा थाना स्लीमनाबाद के 04 माह पुराने अंधी हत्या के प्रकरण का सफल पर्दाफाश कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कटनी एस पी अभिजीत रंजन (आईपीएस) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, एसआईटी टीम  अखिलेश गौर (एसडीओपी) स्लीमनाबाद, श्रीमती ख्याति मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसआईटी टीम के प्रमुख विवेचक अनूप सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी माधवनगर, रश्मि सोनकर उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा एवं आरक्षक अजय साकेत एवं थाना प्रभारी ने अपनी सूझबूझ से अपने साथ में प्रियंका राजपूत उप निरीक्षक चौकी प्रभारी झिंझरी, दुर्गेश तिवारी चौकी प्रभारी निवार, उनि0 दीपू कुशवाहा, सउनि0 संतोष सिंह, प्र0आर0 भुवनेश्वर बागड़ी, कमलेश बैरागी, अजीत बागड़ी, निलेश दुबे, श्रीकांत सेन एवं आरक्षक राघवेंद्र एवं उमाकांत को अपने साथ में लेकर विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई

घटना का संक्षिप्त विवरण:- कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुदरी में 20-21 जून 2024 की रात में फूलचंद भूमिया उम्र 30 वर्ष जो खेत की रखवाली के लिए निकला था, जिसका शव एक गड्ढे में डला हुआ पाया गया। जिस पर थाना स्लीमनाबाद में मर्ग सदर कायम कर जांच में लिया गया। जांच दौरान मृतक फूलचंद भुमिया की पी0एम0रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन पर मृतक के सिर, पसलियों और रीढ़ की हड्डियों में गहरी चोटों की पुष्टि हुई, जिससे साफ था कि चोटें सामान्य दुर्घटना के कारण नहीं थीं।

पुलिस की त्वरित कार्यवाही:- घटना की सूचना मिलने के बाद कटनी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया।
मृतक के परिवार जनों के आरोप प्रत्यारोप के कारण कटनी पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन आईपीएस के द्वारा एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करते हुये थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह को विवेचना सौंपी गई, जिनके सहायतार्थ रश्मि सोनकर उपनिरीक्षक महिला थाना प्रभारी, संतोष सिंह सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा एवं आरक्षक अजय साकेत को लगाया गया था।

मामले की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों का गहन निरीक्षण किया और संभावित आरोपियों की पहचान करते हुए जांच की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया।

आरोपियों की पहचान एवं पूछताछ – – जांच के दौरान पुलिस ने बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी और आयुष सोनी को संदिग्ध पाया। जब फूलचंद भूमिया अपने खेत की तरफ जा रहा था तो इन दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया और मोनू सोनी ने फूलचंद भूमिया से कहा कि न रे भूमिया तूने सोनू भईया के खिलाफ हरिजन का केस लगाया है उसमें समझौता कर ले और इसके बदले पैसे ले ले तो फूलचंद बोला 3000 दे दो तो मोनू ने कहा कि मैं 5000 दे दूंगा लेकिन पास में बैठे आयुष ने बोला की 1000 और दे दो, इस बात को लेकर फूलचंद भूमिया नाराज हो गया और बोला कि मेरे को गरीब आदिवासी समझ के रखा है क्या जो मुझे इस प्रकार सौदा कर रहे हो और उसके बाद गाली गलौज करते हुए फूलचंद भूमिया अपने खेत की तरफ चला गया । आयुष सोनी एवं मोनू को यह बात बुरी लगी । जिसका बदला लेने दूसरे रास्ते से उसका पीछा करते हुए खेत की रखवाली करते हुए आम के पेड़ के पास खड़ा मिल गया । फ़िर आयुष सोनी एवं मोनू सोनी बोले कि तू आदिवासी तुम हम लोगों को गाली कैसे दिया और और हाथापाई हुई जिसमें आयुष सोनी द्वारा मृतक भूमिया के नाक पर एवं मुंह पर घूंसा मारा गया जिससे मृतक के नाक से खून निकलने लगा और वह लड़खड़ाने लगा। इसके बाद दोनों ने उसके साथ और मार पीट की और गड्ढे में धकेल दिया जिससे मृतक गड्ढे में गिर गया गड्ढे में गिरने के बाद मोनू और आयुष ने बारी बारी करके उसकी छाती पर पैरों से वार किया जिसके कारण उसकी हड्डी टूट गई पसलियां टूट गई और उसे फिर वही छोड़कर अपने घर चले गए। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने घटना की पूरी सच्चाई बताये। आरोपियों ने कबूल किया कि हरिजन एक्ट के मामले में फूलचंद से उनकी झड़प हुई। इसी झड़प में मोनू ने फूलचंद को मुक्के और लात से मारा और आयुष ने उसे गड्ढे में गिरा दिया और उसके सीने में कूद-कूद कर लात से वार किए, जिससे फूलचंद की पसलियां टूट गईं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

आरोपियों का नाम पता:-
1- बालकृष्ण उर्फ मोनू सोनी पिता बृजकिशोर उर्फ बृजेश सोनी उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम गुदरी थाना स्लीमनाबाद।
2- आयुष सोनी पिता सुखचेन प्रसाद सोनी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गुदरी थाना स्लीमनाबाद।

आरोपियों के कब्जे से जप्त सामग्री :- आरोपियों के तीन नग मोबाईल तथा घटना समय पहने हुये कपड़े।

जांच की विशेषताएं :- प्रारंभ में आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। माधवनगर पुलिस ने परस्पर विरोधाभासी बयानों का गहराई से आंकलन किया और सभी साक्ष्यों को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित कर ठोस निष्कर्ष तक पहुँची कि हत्या का कारण आरोपियों के बीच आपसी विवाद था।

निष्कर्ष:-कटनी पुलिस ने इस जटिल और अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के उपरांत उन्हें माननीय न्यायालय, कटनी में पेश किया गया।

कटनी पुलिस की इस मामले में कार्यक्षमता और प्रतिबद्धता सराहनीय रही। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कटनी पुलिस की पूरी टीम बधाई की पात्र है। ‎