


जिला दण्डाधिकारी ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
ग्वालियर 13 मार्च 2025/ जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने होली के त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार 14 मार्च को होली पर्व के अवसर पर मदिरा दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को सायंकाल 4 बजे तक दुकानें पूर्णत: बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि त्यौहार के अवसर पर मदिरा के क्रय – विक्रय पर अंकुश लगाए जाने के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24(1) प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रशासकीय तथा लोक हित में होली के पर्व पर ग्वालियर जिले में समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें एफएल-2 रेस्टोरेंट, एफएल-3 होटल बार, एफएल-4 क्लब लायसेंस, समस्त एफएल-6/7, सैनिक कैन्टीन थोक एवं फुटकर लायसेंस, समस्त वाइन आउटलेट शॉप, विदेशी मदिरा भण्डार गृह ग्वालियर, देशी भण्डार मदिरा गृह ग्वालियर तथा डबरा और समस्त भांग दुकानों के क्रय-विक्रय केन्द्र को 14 मार्च को शाम 4 बजे तक के लिये बंद करने के आदेश जारी किए जाते हैं।
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