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Dharmendra Singh

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May 16, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

अवैध कॉलोनी निर्माण मामला: भू-माफिया सुशील मोटवानी पर माधवनगर थाना में FIR दर्ज

कटनी। नगर निगम कटनी ने अवैध कॉलोनी निर्माण और भूमि दुरुपयोग करने वाले भू-माफिया सुशील मोटवानी पर बड़ी कार्रवाई की है। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 192-सी के तहत थाना माधवनगर में एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड के उपयंत्री जेपी सिंह बघेल द्वारा कराई गई।

6.20 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग
आरोप है कि सुशील मोटवानी ने ग्राम पड़रवारा की लगभग 6.20 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध प्लाटिंग की। उन्होंने आरसीसी रोड, पानी की टंकी, बाउंड्री वॉल बनवाकर कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदल दिया। इसके बाद करीब 20 व्यक्तियों को अवैध रूप से प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपये का लाभ अर्जित किया गया—जो भू-माफियागिरी का स्पष्ट मामला माना जा रहा है।

शिकायत में खरीदारों की सूची, विक्रय पत्र और खसरा अभिलेख संलग्न हैं। मोटवानी ने न तो कॉलोनाइज़र लाइसेंस लिया और न ही नगर निगम एवं नगर-ग्राम निवेश विभाग से लेआउट व निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की। इसके कारण निगम और शासन कोष को भारी आर्थिक हानि हुई है। कई खरीदारों ने अवैध कॉलोनी में बिना अनुमति भवन निर्माण कराकर बिजली कनेक्शन तक ले लिए, जो धारा 292(ग) के तहत अपराध है।

नगर निगम ने साफ कहा है कि शहर में भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइज़रों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी