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Dharmendra Singh

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April 1, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

विकास शुल्क की राशि जमा करने हेतु तीन वार्डों में 29 से 31 दिसंबर तक आयोजित होंगे शिविर वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 के नागरिकों से शिविर के सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करने की अपील

विकास शुल्क की राशि जमा करने हेतु तीन वार्डों में 29 से 31 दिसंबर तक आयोजित होंगे शिविर

वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 के नागरिकों से शिविर के सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करने की अपील

कटनी। नगर के वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 5 की चिन्हित अनाधिकृत, कालोनियों में नागरिक मूलभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के परिपेक्ष्य में नागरिकों को विकास शुल्क की जमा करने की सुविधा हेतु चिन्हित कालोनियों में 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने क्षेत्रीय नागरिकों से आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है।

निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा इस संबंध ने जारी आदेश अनुसार श्री अंशुमान सिंह, कार्यपालन यंत्री, कालोनी सेल अधिकारी के निर्देशन में शिविर आयोजन हेतु विशेष दल का गठन किया गया है।

शिविर स्थल एवं दल प्रभारी

वार्ड क्रमांक 3 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में पहरूआ स्कूल के पास शिविर आयोजन हेतु दल क्रमांक 1 का प्रभारी श्री शैलेन्द्र प्यासी उपयंत्री की नियुक्त किया गया है।
इसी तरह इंदिरा गांधी वार्ड
क्रमांक 4 के शिवाजी नगर, बालाजी नगर शिविर आयोजन हेतु गठित दल क्रमांक 2 का प्रभारी श्री जे.पी. सिंह बघेल उपयंत्री को नियुक्त किया गया है। जबकि राममनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 5 के अहमद नगर हेतु दल क्रमांक 3 का प्रभारी श्री संजय मिश्रा उपयंत्री को नियुक्त किया जाकर प्रत्येक दल में पांच पांच सहयोगी सदस्यों की ड्यूटी लगाई जाकर गठित दल को क्षेत्रीय पार्षदगणों से समन्वय बनाकर कालोनियों में प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए है।

निगमायुक्त सुश्री परिहार ने लेखा शाखा के श्रीकांत तिवारी, अयोध्या प्रसाद केवट एवं अंबिकेश तिवारी को गठित दल से समन्वय स्थापित कर प्राप्त आवेदनों, दस्तावेजों का वैध की गई कालोनियों से खसरा मिलान करते हुए विकास शुल्क की डिमांड जारी करने एवं आवेदकों से जमा कराई जाने वाली राशि को नगर निगम के खातों में जमा कराने के निर्देश दिए है।

ज्ञातव्य हो कि म.प्र. नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के तहत अनाधिकृत, कालोनियों में नागरिक मूलभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय नगरपालिक निगम निगम कटनी द्वारा 31 दिसंबर 2016 के पूर्व की चिन्हित अवैध कालोनियों के अभिन्यास, आदि का अंतिम प्रकाशन किया जाकर विकास शुल्क निर्धारित किया गया है।