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Dharmendra Singh

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April 26, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

महाराष्ट्र राज्य जिला गडचिरोली शालिनता से पुरस्कृत जिलाधिकारी श्री अविशांत पांडा ने घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और कालाबाजारी के खिलाफ दी चेतावनी…..

महाराष्ट्र राज्य जिला गडचिरोली शालिनता से पुरस्कृत जिलाधिकारी श्री अविशांत पांडा ने घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और कालाबाजारी के खिलाफ दी चेतावनी…..

 

 

जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक; कृत्रिम कमी पैदा करने पर होगी कड़ी कार्रवाई –

 

गडचिरोली जिले में घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसकी आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। हालांकि, खाड़ी देशों (Gulf countries) में युद्ध जैसी स्थिति या किसी अन्य कारण का सहारा लेकर कृत्रिम कमी (Artificial shortage) दिखाना, अफवाह फैलाना या सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी श्री अविशांत पांडा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय में जिले में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) कंपनियों के वितरकों (Distributors) की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सुधाकर पवार, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री. गोकुल, निवासी उप-जिलाधिकारी श्री आशीष वानखेड़े, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जिला मुख्य वितरक श्री आकाश गौर और संबंधित वितरक उपस्थित थे।

बैठक के मुख्य बिंदु:

पर्याप्त स्टॉक: वितरकों ने प्रशासन को सूचित किया है कि जिले में एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

व्यावसायिक उपयोग: वर्तमान में व्यावसायिक (Commercial) उपयोग वाले गैस सिलेंडरों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

प्राथमिकता: जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थानों, आश्रमशालाओं, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।

 

 

जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी संबंधित कंपनियों के साथ समन्वय बनाए रखें और गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखें। साथ ही, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी गलत संदेश या अफवाह के कारण नागरिकों के बीच डर का माहौल पैदा न हो। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से न घबराएं और गैस की जमाखोरी (होर्डिंग) करने से बचें।

बैठक के मुख्य निर्देश:

स्टॉक की जानकारी: संबंधित कंपनियों को प्रतिदिन उपलब्ध गैस स्टॉक की जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय को देनी होगी।

सूचना पटल: गैस एजेंसियों को नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अपने कार्यालय के मुख्य भाग में टोल-फ्री नंबर के साथ सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

शिकायत निवारण: नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को शासन तक पहुँचाने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय के नंबर 07132-222007 पर संपर्क कर सकते हैं। जिससे लोगो के समस्या का समाधान हो l

 

 

महेश पांडुरंग शेंडे की रिपोर्ट…..