कटनी में विचाराधीन हत्या मामले पर मीडिया ट्रायल रोकने के निर्देश, विशेष न्यायाधीश ने कलेक्टर और एसपी को लिखा पत्र।

कटनी- कटनी के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) ने विचाराधीन हत्या प्रकरण में मीडिया ट्रायल और संवेदनशील जानकारी के अनियंत्रित प्रसारण पर चिंता जताते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज पोर्टलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनलों और अन्य डिजिटल माध्यमों पर लगातार ऐसी सामग्री प्रकाशित एवं प्रसारित की जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है।
न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि मृतक के परिजनों की पहचान, पता, पारिवारिक एवं अन्य संवेदनशील जानकारी किसी भी माध्यम से सार्वजनिक न की जाए। साथ ही ऐसी खबरों या पोस्ट से बचने को कहा गया है, जिनसे पीड़ित परिवार की निजता, सुरक्षा और सम्मान प्रभावित हो।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मीडिया द्वारा केवल विधिक एवं न्यायिक मर्यादाओं के अनुरूप ही तथ्य प्रकाशित किए जाएं तथा किसी भी प्रकार का मीडिया ट्रायल न किया जाए। यदि कोई समाचार माध्यम इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश ने कलेक्टर, एसपी और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि इन निर्देशों का प्रभावी पालन कराया जाए, ताकि विचाराधीन प्रकरण की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके और मृतक के परिजनों की सुरक्षा एवं निजता बनी रहे।

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