इरफान अंसारी रिपोर्टर

मध्य प्रदेश के हज़ारों ऑटो वालो के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी टीम ने दिया ज्ञापन
परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश
परिवहन विभाग द्वारा गरीब ऑटो, मैजिक चालकों के वाहन जब्त करने की कार्यवाही पर रोक लगाने एवं जब्त वाहन को वापस करने हेतु विनय
महोदय जी,
निवेदन है कि इन्दौर के साथ मध्यप्रदेश में जबलपुर कोर्टनके आदेश के बाद आरटीओ द्वारा आटो जब्त की जा रही है और चलानी करवाई भी की जा रही है. जिससे ऑटो चालक की रोजी का सकट पैदा हो गया है. 2 साल से लॉक डाउन में देश की आर्थिक स्थिति खरब हो गई है और गरीब ऑटो चालक वर्ग पर भी इसके घातक परिणाम हुए हैं यह वो ही रिक्शा चालक है जो कोरोना काल में निस्वार्थ सेवा भाव से कोरोना मरीज को आक्सीजन सिलेंडर अपनी ऑटो में लगा कर सेवा कर रहे थे. जब तक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता था जब तक ये अपनी ऑटो में उसे ऑक्सीजन के साथ सेवा देते थे और आज भी मध्यप्रदेश में ऑटो चालक गर्भवाती, मरीजों को आपने ऑटो से निशुल्क सेवा दे रहे हैं. इमरजेंसी केस में भी हमेशा अपनी ऑटो से सेवा देते है. लेकिन पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश आरटीओ दद्वारा आटो चालकों पर दस्तावेज के नाम पर कठोर कार्यवाही की जा रही है एवं उनके ऑटो को जब्त कर उनसे उनके रोजगार और जीवन यापन का आधार भी छीन लिया जा रहा है, जो गरीब ऑटो चालक के परिवार के लिए भी घातक है,
अतः महोदय से विनय है कि गरीब ऑटो वालों के जब्त ऑटो तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए जाये तथा इन ऑटो चालकों को ऑटो के कागज़ बनवाने के लिए 6 माह का समय दिया जाये. साथ ही एक सिंगल विडो सिस्टम बनाया जाये जहाँ ऑटो चालक अपने दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सके.

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