इरफान अन्सारी9425096974
जनवरी माह में मिलेगा दो माह का एकमुश्त राशन
इरफान अन्सारी9425096974
उज्जैन 06 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिलें में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न पात्रता पर्चीधारी उपभोक्तागणों को माह जनवरी 2022 में दो माह, माह जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 का नियमित राशन एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क राशन एकमुश्त वितरण उपभोक्ताओं की पात्रता अनुसार किया जा रहा है। उदाहरण के लिये किसी परिवार में दो सदस्य है तो प्रति सदस्य 5 किलो के मान से (4 किलो गेहूं 1 किलो चावल) माह जनवरी का नियमित आवंटन का 10 किलो, फरवरी का 10 किलो एवं निःशुल्क पीएमजीकेवाय योजना का जनवरी माह का 10 किलो फरवरी माह का 10 किलो खाद्यान्न कुल 40 किलो खाद्यान्न, 2 किलो नमक प्रति परिवार दिया जायेगा। अन्त्योदय हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न प्रति परिवार 35 किलो के मान से दो माह का 70 किलो ग्राम तथा पीएमजीकेवाय योजना का खाद्यान्न गेहूं चावल प्राथमिकता परिवार अनुसार दो माह एकमुश्त वितरण किया जायेगा। उपभोक्तागण अपने पात्रता की राशन सामग्री उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करें। राशन प्राप्ति के दौरान उपभोक्ता पीओएस मशीन की रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं उसमें उल्लेखित मात्रा का दी गई खाद्यान्न मात्रा से अवश्य मिलान कर लें। कलेक्टर आशीष सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सभी आपूर्ति अधिकारियों को दो माह के एकमुश्त राशन वितरण कराने दुकानों पर नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाने, 7 तारीख को नोडल अधिकारी की उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन करने, दुकानों का सतत् एवं नियमित निरीक्षण एवं अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को खाद्य, सहकारिता, राजस्व, नापतौल एवं पुलिस विभाग का संयुक्त जांच दल गठित कर विशेश निगरानी एवं निरीक्षण हेतु आदेश दिये है। कलेक्टर द्वारा दो माह के राशन के उठाव प्रदाय एवं वितरण के प्रभावी निगरानी हेतु प्रतिमाह निरीक्षण हेतु क्षेत्रांतर्गत सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा 8, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 10, सहकारिता निरीक्षक 10, नापतौल निरीक्षक 8, जिला आपूर्ति नियंत्रक 5, उपायुक्त सहकारिता 5, सहायक नियंत्रक नापतौल 5, महाप्रबंधक सीसीबी 5, जिला प्रबंधक नान 5, जिला प्रबंधक वेयरहाउस 5, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार/ नायबतहसीलदार क्षेत्रांतर्गत 2-2 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने हेतु आदेष दिये गये है। दो माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं किसी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर उपभोक्ता सीएम हेल्पलाईन नम्बर 181 एवं जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 0734-510967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
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