ब्रजेश पाटिल रिपोर्टर
विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राम कुमार शर्मा ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत सोमगांवकला राजेश पिता टंटी देवड़ा निवासी ग्राम सोमगांवकला को एक माह की अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध करने के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व सरपंच राजेश देवड़ा द्वारा ग्राम पंचायत सोमगांवकला में बाजार वसूली की राशि वर्ष 2015-16 में 48 हजार, वर्ष 2016-17 में 58 हजार एवं वर्ष 2017-18 में 74 हजार वसूल किये जाने के उपरान्त ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा नहीं किये गये, जिसके कारण पंचायतराज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई।


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