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Dharmendra Singh

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January 1, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट


थाना सारंगपुर, जिला राजगढ *सारंगपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई* *चंदन चोर से जप्त की 03 लाख 70 हजार रुपये कीमती 01 क्विंटल 02 किलो चंदन की गीली लकड़ी* जिला राजगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं एसडीओपी महोदय सारंगपुर सुश्री जॉयस दास के निर्देशन के मार्गदर्शन मे जिला राजगढ मे अवैध कार्य व परिवहन पर रोक लगाने हेतु लगातार कारवाही की जा रही है । इसी तारतम्य में थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय व उनकी टीम द्वारा अवैध रूप से रखे चंदन की लकड़ी को को जप्त किया। दिनांक 18/05/22 को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कालीसिंध नदी के किनारे धूनी वाले बाबा वाला कच्चा रास्ते सारंगपुर थाना क्षेत्र में सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरे में चोरी की हुई चंदन की लकड़ी लेकर खड़ा हैं । सूचना पर थाना प्रभारी थाना सारंगपुर थाने से पुलिस टीम लेकर रवाना होकर कालीसिंध नदी किनारे धूनी वाले बाबा वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे जहां सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरा अपने सामने लेकर खड़ा एक आदमी दिखाई दीया। जैसे ही पास पहुंचकर घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास प्लास्टिक की बोरे जिसमें चंदन की गीली लकड़ी के टुकड़े भरे हुए थे। नाम पता पूछने पर अपना नाम यूनुस खान उम्र 55 वर्ष निवासी कीड़ी सारंगपुर का बताया। उक्त बोरे को खुलवाकर देखा गया जिनमें चंदन की गीली लकड़ी के टुकड़े भरे हुये थे जिसमें 1 कुंटल 2 किलो चंदन के टुकड़े मिले जिसमें चंदन की खुशबू आ रही थी। वहीं पर एक लोहे की फाल वाली कुल्हाड़ी व एक आरी रखी हुई थी। उस व्यक्ति से वन परिवहन करने के संबंध में लायसेंस व प्रपत्र पूछा गया जो कोई प्रपत्र व लायसेंस नही होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 26, 52 भारतीय वन अधि. 1927, धारा 5/16 मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम(व्यापार विनियम अधि.) एवं धारा 379 भादवि के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपी यूनुस के कब्जे से उक्त प्लास्टिक की बोरे में भरे हुये जिसका वजन एक कुंटल 2 किलो ग्राम चंदन की गीली लकड़ी पाई गई जिसकी कुल कीमती ₹3,70,000/- रुपये एवं एक कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त आरोपि के विरुद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 284/22 धारा 26,52 भारतीय वन अधि. 1927, धारा 5/16 मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम (व्यापार विनियम अधि.) एवं धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कारवाही में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर आशुतोष उपाध्याय व उनकी टीम उप निरीक्षक अभय सिंह, सउनि पिएल ठाकरे, प्रधान आरक्षक शिवकुमार तिवारी, आरक्षक नवीन, आरक्षक दिवाकर , आरक्षक सतीश परमार, आरक्षक राजेश, आरक्षक अमित, आरक्षक गजेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।