विजय
चौहान
रिपोर्टर
धार:-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन ने आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 अन्तर्गत निर्वाचन कार्य के लिए अधिकारी / कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय विभागों के लिये आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अधिकारी / कर्मचारियों के गंभीर बीमारी एवं प्रसूति अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत समस्त प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को 2 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अपर कलेक्टर श्री श्रृगांर श्रीवास्तव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हो तो संबंधित कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। रिपोर्टर विजय चौहान

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