शेख़ आसिफ़ रिपोर्टर

स्वास्थ्य विभाग आज दिनांक 23/05/2022 को आयुक्त महोदया एवं उपायुक्त महोदय जी के आदेष अनुसार जोन क्रमांक 5 के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022-23 के अन्तर्गत शासन के दिशा निर्देश के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 मे राजपत्र की अधिसूचना संख्या 169 द्वारा अमानक पॉलीथिन प्रतिबंध हेतु तारीख 11 मार्च 2021 को संशोधन किया जाकर दिनांक 30 सितम्बर 2021 से प्लास्टिक अपशिष्ट 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त कर कुल 3500 ₹ का जुर्माना किया गया | इस कार्यवाही में नगर निगम स्वच्छता निरीक्षक सखाराम भट्ट ,प्रभारी उप स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय वर्मा , नाजिम खान विजय चागरे RTI टीम से संदीप पटेल , शिव माली ,, रवि शर्मा , सुदर्शन लोवंशी उपस्थित रहे ।
जुर्माना विवरण:-
1)चदन चावला गंदगी करने पर – 200/-
2) गोकुल नमकीन होटल गंदगी करने पर – 500/-
3) द्वीप किराना गंदगी करने पर 500/-
4)साईनाथ किराना पॉलिथीन मिलने पर 500/-
5)विकास दुध भंडार गंदगी करने पर 300/-
6) शिवशक्ति पॉलिथीन मिलने पर 500/-
7) राठौर किराना पर अमानक पॉलिथीन मिलने पर 1000/-
कुल 3500 ₹ की जुर्माना कार्रवाई की गई ।
शेख़ आसिफ़ खंडवा

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