SC ने कहा- प्रॉस्टीट्यूशन भी एक पेशा

पुलिस जबरन सेक्स वर्कर्स को परेशान न करे
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस को बालिग और सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई पर परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में 6 निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा,सेक्स वर्कर्स भी देश के नागरिक हैं। वे भी कानून में समान संरक्षण के हकदार हैं।
More Stories
महाराष्ट्र राज्य के जिला गडचिरोली दिवाली त्योहार के पर्व पर प्रशासन द्वारा अवैध रूप से शराब पर प्रतिबंध के लिए आमजन द्वारा मांग
शालीनता से पुरस्कृत आष्टी पोलिस निरीक्षक श्री विशाल काळे द्वारा शहर में शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश की अनोखी पहल
पांचो दिशाओं से पाकिस्तान की घिरती तबाही — आतंक, विद्रोह और भीड़तंत्र के बीच बिखरता राष्ट्र