Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

August 2025
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
August 9, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

अनिल शर्मा की रिपोर्ट

उम्मीदवारों के लिए इस बार पंचायत चुनाव लड़ना महंगा होने जा रहा है। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अब तक निक्षेप (जमानत) राशि नहीं लगती थी, लेकिन पहली बार उनके लिए भी निक्षेप राशि जमा कराने का नियम बनाया गया है। सरपंच के उम्मीदवार को दो हजार और पंच के उम्मीदवार को चार सौ रुपये निक्षेप राशि देनी पड़ेगी। यह राशि नामांकन-पत्र जमा करने के साथ ही देनी होगी।

दूसरी तरफ जिला और जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए भी निक्षेप राशि बढ़ा दी गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए आठ हजार और जनपद सदस्य के उम्मीदवार को चार हजार रुपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी। इससे पहले हुए वर्ष 2014 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि कम थी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को सभी पदों के लिए तय निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ में आवश्यक दस्तावेजों के अलावा निर्धारित निक्षेप राशि भी जमा करनी अनिवार्य है।
सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा मतदान – जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय और सरपंच व पंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेंगे। जांच के दौरान यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है, तो उसका पुनरीक्षण पंच या सरपंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिए संभागायुक्त करेंगे। पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।

कटनी से ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट