आरिफ हुसैन की रिपोर्ट
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के आवेदन नहीं लिए जाए ऑफलाइन – कलेक्टर श्री सिंह

अलीराजपुर कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में दर्ज अधिसूचित सेवाओं के समस्त पदाभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अधिनियम के अंतर्गत दर्ज सेवाओं के आवेदन, आवेदकों से ऑफलाइन न ले। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में दर्ज सेवाओं के पदाभिहित अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर वह ऑफलाइन आवेदन लेते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सेवा आचरण 1965 व लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
साथ ही कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने समस्त जिले वासियों से भी अपील की है कि वह अधिनियम में दर्ज सेवाओं के आवेदन संबंधित लोक सेवा केंद्र पर जाकर ही दे जिससे उन्हें समय सीमा में अधिसूचित सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके ।
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