राहुल राठौड़ न्यूज़ 24×7 इंडिया धार
*अवैध कॉलोनी निर्माण में ग्यारह कॉलोनाइजर को नोटिस*
*राजोद//* अवैध कॉलोनी निर्माण में शामिल कॉलोनाइजरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब मुहिम छेड़ दी है। अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर एसडीएम न्यायालय द्वारा ग्यारह *1* ईमदाद हुसैन पिता किका भाई बोहरा *2* सैफुउद्दीन *3* अरबा *4* तसलीमा पिता दाउद *5* फिदा हुसैन *6* फतेह अली *7* हकिम उद्दीन पिता मोहम्मद हुसैन *8* तफज्जुल *9* शब्बीर *10* जोहर अली *11* होजेफा पिता ताहेर अली 
भूमी सर्वे क्रमांक-1080 ग्राम राजोद के कॉलोनाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी के द्वारा राजोद क्षैत्र मे अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। नोटिस में कॉलोनाइजरों को मय दस्तावेजों के 20जुन तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनाइजरों के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। एसडीएम न्यायालय से जारी इस आदेश के बाद अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। अनुविभागीय राजस्व न्यायालय द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर भूमि क्रमांक 1080 पर अर्थवर्क, बोल्डर से कच्चा रास्ता बनाकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।
*नोटिस से मचा हड़कंप*
नो टिस मिलने के बाद से अवैध रूप से कॉलोनियां काट रहे कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। बताया गया उक्त कॉलोनाइजरों द्वारा खेत पर उनका डायवर्सन करा लिया है। जिसके बाद उनमें एक से लेकर डेढ़ हजार वर्गफीट के भूखंड काटकर बेचे जा रहे हैं। जमीन पर कॉलोनी दर्शाने के लिए बोल्डर डालकर मुरम का
अर्थवर्क से रोड बना दी गई है ताकि लोगों को आसानी से महंगे दामों में प्लाट बेचा जा सके।
*20 जुन को दस्तावेज लेकर आने के निर्देश*
कॉलोनाइजरों को जारी नोटिस में कॉलोनी निर्मित करने के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त करने की अनुमतियां संबंधी दस्तावेज, अनुशा सहित अन्य भूमि संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ 20जुन को अनुविभागीय राजस्व न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कॉलोनाइजर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध मप्र ग्राम पंचायत नियम 2014 की अवहेलना का दोषी पाते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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