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Dharmendra Singh

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June 20, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

विशाल भौरासे रिपोर्टर
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खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
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बैतूल,फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों को भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्ष्ी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते हैं।

जिले के किसान इस वर्ष बोयी गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2022 तक संबंधित बैंकों के माध्यम से करा सकते हैं। बैतूल जिले की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन हेतु 800 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (असिंचित) हेतु 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (सिंचित) हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, तुअर हेतु 700 रुपए प्रति हेक्टेयर, उड़द हेतु 500 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं मूंगफल्ली के लिए 700 रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिमों की भरपाई कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, तुअर, धान (सिंचित एवं असिंचित) तथा तहसील स्तर पर ज्वार एवं मूंगफल्ली तथा जिला स्तर पर उड़द फसल अधिसूचित हैं।

किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाएगी। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्ष से स्वैच्छिक कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2022 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर दें कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक व लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते हैं।

अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज- वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस), भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।

जिले के समस्त किसानों से अपील की गई है कि वे संबंधित सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 हेतु अपनी बोयी गई फसलों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से कराएं।