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Dharmendra Singh

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June 18, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

संतोष  प्रजापति की न्यूज़24×7 इंडिया बैतुल
नगर पालिका चुनाव में अवैध शराब के खेल का बड़ा खुलासा
कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर लगाए अवैध शराब बांटकर चुनाव प्रभावित करने के आरोप
वायरल वीडियो में भाजपा नेता बबलू राठौर का नाम ले रहा शराबी
बैतूल। जयप्रकाश वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी अनीता मसतकर ने भाजपा के कथित नेताओं के खिलाफ अवैध शराब वितरित कर नपा चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए भाजपा द्वारा शराब का धड़ल्ले से प्रयोग किया गया है। आरोप के साथ ही उन्होंने साक्ष्य के रूप में इसका वीडियो भी उपलब्ध कराया है। जिसमें शराबी पुलिस की पूछताछ के बाद भाजपा नेता बबलू राठौर द्वारा शराब पिलाए जाने की बात कह रहा है। यह शराबी और कोई नहीं निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी सुनीता बड़ौदे का पति गेन्दू बड़ौदे है। इस वीडियो में गेन्दू स्पष्ट रूप से पुलिस के सामने कह रहा है कि उसे भाजपा नेता बबलू राठौर द्वारा शराब पिलाई गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता के यह भी आरोप है कि पूर्व समय से ही चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा नेता अवैध शराब का सहारा लेते आए हैं।
–ड्राय डे घोषित होने के बाद भी कहां से आई शराब–
अनीता मसतकर ने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद भी भाजपा नेताओं द्वारा शराब कैसे वितरित की गई? नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर नगरपालिका चुनाव के एक दिन पहले से शराब दुकानें बंद करने की घोषणा की गई थी, फिर भाजपा नेता द्वारा कहां से शराब लाकर वितरित की गई? कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि कई वार्डो में भाजपा नेताओं द्वारा एक-एक वोट के लिए शराब का वितरण किया गया। वोट खरीदने के लिए साम, दाम, दंड-भेद का खुलेआम इस्तेमाल भाजपा के कथित नेताओं द्वारा किया गया है।
–निर्वाचन संबंधित यह है कलेक्टर के आदेश–
गौरतलब है कि चुनाव के मद्देनजर दोनो चरणो के नगरपालिका चुनाव के एक दिन पहले कलेक्टर ने ड्राय डे घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने बैतूल जिले के नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सडक़ से दोनों सीमा से बाहर तीन किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। नगरीय क्षेत्रों की शराब दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रहने के भी स्पष्ट आदेश हैं। कलेक्टर के आदेश अनुसार इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नपा चुनाव में अवैध शराब का खेल धड़ल्ले से जारी रहा।