नागेन्द्र द्विवेदी रिपोर्टर

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब युवाओं को एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से यह परिवर्तन किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अभी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी थी। यदि कोई युवा किसी और माह में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था तो भी उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था के अनुसार अब उसे तीन मौके और मिलेंगे, यानी एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पात्र होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक अगस्त से सभी मतदाताओं के आधार नंबर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकेगा। उप निर्वाचन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण एक अगस्त से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश में मतदाताओं के आधार नंबर एकत्रित करने के लिए सोमवार को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में उप निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस द्वारा उन्हें मतदाताओं के नाम जोड़ने-हटाने, नाम में संशोधन करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

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