
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने आरोपी प्रदीप उर्फ शूटर पिता रमेश उईके, उम्र 24 साल निवासी लाईन पार टिमरनी को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। इसके अलावा गोपी उर्फ गोपीनाथ पिता काशीनाथ उम्र 21 साल निवासी छिदगांवमेल रोड़ टिमरनी को 3 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बैतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंग।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा✍

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