*मोटर दुर्घटना के मामलों में पीडित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है*
इरफ़ान अंसारी रिपोर्टर

-जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन उज्जैन- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान आर के वाणी साहब को निर्देशन में जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश एवं सचिव अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदेश मण्डलोई के समन्वय में मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरणों को समझौता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराने के उद्देश्य से यूनाईटेड इंश्योरेंस नेशनल इश्योरेंस बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी एवं समस्त निजी बीमा कंपनी के अधिकारी पैनल अताओं एवं आवेदक अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण प्रोसिटिंग बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपस्थित समस्त सबंधितों को श्री अरविंद कुमार जैन द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में बीमा कंपनियों के अधिकारियों / क्लेमेंट अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान श्री अरविंद कुमार संत अधिवक्ताओं से कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना से जनित स्थायी क्षति एवं मृत्यु के मामलों में संबंधित के परिवार को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के माय आपसी समझौता एवं समाधान का रास्ता निकालकर पीडित पक्ष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है।
उक्षा बैठक में श्री चन्द्रेश मण्डलोई जिला विधिक सहायता अधिकारी, नेशनल इस्योरेंस बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक श्री अरविंद यान यूनाइटेट इश्योरेंस बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक श्री एन. के तिलकन एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस में सुश्री दिव्या मिश्रा तथा अन्य क्लेमेंट अधिवक्तागण श्री ऐश्वर्य शर्मा, श्री गौरव शर्मा, श्री वीरेंद्र सिंह तोमर श्री बी एल शर्मा श्री राजेंद्र कुमार जैन श्री के.सी. पाटीदार, श्री विनय कुमार ओझा श्री मनोजसिंह भदौरिया, श्री दिलीप जैन, श्री प्रकाशचंद्र सैनी तथा आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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