रात्रि 8 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध
केवल ग्रीन पटाखों के प्रयोग की होगी अनुमति
कलेक्टर श्री गर्ग ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र हरदा में वायु की गुणवत्ता बनाये रखने तथा लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार 24 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ध्वनि मानक स्तर 125 डी.बी. या उससे कम मानक स्तर के ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। शेष पटाखों के उपयोग पर सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र हरदा में प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड जिला रायसेन से प्राप्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिला हरदा में बोर्ड द्वारा किये गये वायु गुणवत्ता मापन नवम्बर 2021 में जिला हरदा की वायु गुणवत्ता सूचकांक 130.7 मॉडरेट पाई गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍
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