
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक आरोपी अड्डू ऊर्फ अरबाज पिता इरशाद खान निवासी कच्छकड़वा धर्मशाला के पास, हरदा को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में यह आरोपी हरदा जिले की सीमा के साथ-साथ पड़ोसी जिले खंडवा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर व बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍

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