अंधविश्वास/डाकन की बात पर से महिला की हत्या कर दी थी।
इरम खान रिपोर्टर

अलीराजपुर दिनांक 29 दिसम्बर 2022 पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि थाना अलीराजपुर क्षैत्रान्तर्गत ग्राम सोमकुंआ छाछकुई फलिया के फरियादी गिलदार ने थाना आकर सूचना दि की घटना दिनांक 27 अप्रेल 2019 को दोपहर करीबन 1 बजे वह अपने खेत मे स्थित ताड को छेदने के लिये चढा हुआ था तथा फरियादी की पत्नि ग्यारसीबाई घर के पास स्थित सरकारी हेण्ड पम्प पर पानी भरने गई थी, तभी फरियादी गिलदार का भतीजा आरोपी आपसिंह पिता रामसिंह 30साल का हेण्ड पम्प पर आया व फरियादी की पत्नि ग्यारसीबाई को बोला कि तू डाकन है, गांव के झाड/पेड तथा लोगों को खा जाती है, कहकर बोला तभी ग्यारसीबाई ने बोला कि मै डाकन नहीं हूं, इस पर आरोपी आपसिंह ने मृतिका ग्यारसीबाई को डाकन की शंका पर से सीर मे पत्थर मारकर हत्या कर दी व घटनास्थल से भाग गया।
फरियादी गिलदार की उक्त घटना की सूचना पर से थाना अलीराजपुर में अपराध क्रमांक 202/2019, धारा 302, 294, 323, 506 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। अलीराजपुर पुलिस के द्वारा घटना को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुये घटना के आरोपी को घटना दिनांक के एक सप्ताह के भीतर ही गिरफतार कर जेल भेजा गया पश्चात घटना अंधविश्वास एवं डाकन की बात को लेकर एक महिला पर कारित हुई थी, जो कि बहुत ही महिला संबंधी बहुत ही संवेदनशील घटना थी, जिसका अनुसंधान कोतवाली पुलिस के द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया जाकर सपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में घटित डाकन एवं अंधविश्वास को लेकर जो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारण में चल रहे थे, ऐसे प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से समीक्षा की गई थी तथा घटना के आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान राजपत्रित अधिकारी को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर प्रकरण मे माननीय न्यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वितीय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2022 को आरोपी आपसिंह पिता रामसिंह 30साल, निवासी ग्राम सोमकुआ छाछकुई फलिया को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया । उक्त प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश सोलंकी के द्वारा किया गया था।
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उक्त घटना अंधविश्वास के कारण डाकन की शंका पर से कारित हुई थी, जो कि अति संवेदनशील श्रेणी की घटना थी, ऐसे प्रकरणो को लिस्टेड कर समीक्षा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय से आरोपी को सजा हुई है, जो कि समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जो अंधविश्वास के कारण घटना कारित करते है, उनके लिये ये सख्त संदेश है। इस संबंध में अलीराजपुर पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से गांव-गांव जाकर चोपाल/खाटला बैठक लगाकर अंधविश्वास के कारण ऐसी घटना न हो, इस हेतु लगातार जागरूकता अभियान चलाया हुआ है।
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