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August 8, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

बुद्ध नाथ चौहान रिपोर्टर

परासिया उमरेठ-: ग्राम पटपडा में शासकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमणकारी को बेदखली आदेश मिलने के बाद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। अतिक्रमण सिद्ध होने पर न्यायालय तहसीलदार उमरेड ने ₹4000का जुर्माना और बेदखली आदेश पारित किया था। इस आदेश की अपील एसडीएम कोर्ट में लगाई गई थी।जहां से भी उपरोक्त प्रकरण को निरस्त किया जा चुका है।इस आदेश के तहत उपरोक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की कार्रवाई शेष है। जिसका ग्राम वासियों को इंतजार है।याद रहे कि उमरेठ तहसील की ग्राम पंचायत पटपड़ा में शासकीय कुआं के पास शासकीय भूमि खसरा नंबर 698 रगवा 2.282 में से लगभग740 वर्ग फुट में दबंग किसान द्वारा बार-बार अतिक्रमण कर स्वयं के लिए चार दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।जबकि पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा सब सहमति से उक्त शासकीय भूमि में अन्य निर्माण कार्य के लिए उप शासकीय भूमि का चयन किया गया था।पूर्व में भी पूर्व जनपद सदस्य विक्की चौहान और पूर्व सरपंच सिरपत उइके और ग्रामीणों ने शिकायत की थी जिसके बाद अतिक्रमण होते देख वर्तमान सरपंच श्रीमती अनीता उइके उपसरपंच बंटी सूर्यवंशी और पंच गणों ने जिला कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत की थी जिसके बाद उमरेठ तहसीलदार ने बेदखली आदेश जारी कर 28 दिसंबर को अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया था किंतु शासकीय काम आने के कारण अतिक्रमण नहीं हटा पाये जिसके बाद पुनः बेदखली आदेश जारी करते हुए 31दिसंबर को अतिक्रमण हटाया जाएगा और पूर्व में भी उमरेठ तहसीलदार द्वारा राजस्व विभाग की टीम ने नाप तौल कर जांच में अतिक्रमण पाया गया था। जिसके बाद शासन हरकत में आया और बेदखली का आदेश जारी कर उक्त शासकीय भूमि से अतिक्रमण कारी का अतिक्रमण हटाकर उक्त भूमि को पंचायत को हैंड ओवर करा दिया गया था।किंतु फिर इसी दिसंबर माह में उसी शासकीय भूमि पर दबंग किसान द्वारा स्वयं के लिए दुकान का निर्माण किया जा रहा हैं। हल्का पटवारी दीपक परतेती ने मौका स्थल पर पहुंचकर नापतोल किया गया। जिसमें पाया गया उक्त शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर चार दुकानें बनाई जा रही है। जिसमें हल्का पटवारी ने पंचनामा तैयार कर उमरेठ तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके बाद उमरेठ तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण कारी को कारण बताओ नोटिस देकर बेदखली आदेश जारी किया गया है।अतिक्रमण सिद्ध होने पर म०प्र०भू-राजस्व संहिता1959 की धारा 248 (1)के तहत रा०प्र०क० 0033 / अ-68/2022-23 में आदेश दिनांक 16/06/2022 जारी किया जाकर 4000/- रूपये का अर्थदण्ड से आरोपित कर आदेश किया गया था। अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया द्वारा रा०प्र०क 0019/अपील / 2022-23 ओदश दिनांक 11/11/2022 में अपील निरस्त कर दी गई है। उक्त आदेश के के पालन में राजस्व निरीक्षक पटवारी हल्का नम्बर 33 माल जमादार एवं पुलिस बल के सहयता से अनावेदक को दिनांक 31/12/2022 दिन शनिवार को उपरोक्त भूमि से बेदखला कर दिया जावेगा। इस बेदखली आदेश के पालन का सभी ग्राम पंचायत वासियों को बेसब्री से इंतजार है।