मुकेश अम्बे रिपोर्टर



बड़वानी 29 अप्रैल 2023/प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में ग्राम पाटी में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। शिविर में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायिक मजि श्रीमती कन्नौजे द्वारा कहा गया कि कम उम्र में ना कराये बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही करावे बालिकाओं का विवाह, साथ ही महिलाओं के अधिकार, लिंगीय भेद-भाव, समानता का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार पॉक्सो एक्ट महिला सशक्तिकरण पर जागरूक किया।
सचिव श्री पवार द्वारा निशुल्क विधिक सहायता/सलाह, म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता, लोक अदालत, नशा उन्मूलन, नालसा बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मानसिक रूप से अस्वस्थत व्यक्तियों के अधिकार एसिड अटेक, गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जनजाति के अधिकार वरिष्ठ नागरिको के अधिकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकार एवं योजना, बच्चों की तस्करी एवं लैंगिक अपचार, श्रमिकों के विरुद्ध अपराध पर जानकारी दी।
परियोजना अधिकारी श्री प्रकाश रंगशाही द्वारा महिलाओं हेतु लाडली बहना योजना, ऐसा एक्ट आदि विषय पर जानकारी दी। साथ ही थाना प्रभारी श्री लोवशी द्वारा बिना हेलमेट ऽ वाहन न चलाने, यातायात के नियमों की जानकारी दी।
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री मानवेन्द्र पवार मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्रीमती सीता कन्नौजे, परियोजना अधिकारी श्री प्रकाश रंगशाही आर के लोवंशी थाना प्रभारी, पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शैली सोंलकी श्रीमती नाजिया खान, श्री मुकेश भावसार, श्री मुकेश अम्बे एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाये एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित रही।
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