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February 17, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन ने किया बरही कालेज के प्राचार्य डॉ वर्मा को निलंबित

पं संदीप शर्मा रिपोर्टर


निलंबन अवधि मे मुख्यालय भोपाल निर्धारित
मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
कटनी( 18 मई )- राज्य शासन ने शासकीय महाविद्याालय बरही के प्राचार्य डॉ आर के वर्मा को छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने के मामले मे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे डॉ वर्मा का मुख्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल नियत किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा गुरुवार को जारी आदेश मे शासकीय बरही कॉलेज के प्राचार्य को निलंबन अवधि मे जीवन निर्वाह भत्तेे की पात्रता होगी।
राज्य शासन ने प्राचार्य डॉ वर्मा के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर की है। इस जांच प्रतिवेदन को कलेक्टर श्री प्रसाद ने उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को कार्यवाही हेतु भोपाल भेजा था। जांच प्रतिवेदन में जिला स्तरीय जांच समिति को प्राचार्य डॉक्टर वर्मा के विरुद्ध मिली शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। साथ ही महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालन नहीं होने तथा अनुशासनहीनता आदि का भी उल्लेख जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में किया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जांच समिति को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित कर छात्राओं द्वारा प्राचार्य पर लगाए गए आरोपों व शिकायतों की जांच कराई गई। जांच समिति मे अध्यक्ष के तौर पर शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी की प्राध्यापक डॉ चित्रा प्रभात तथा सदस्य के तौर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह, सहायक संचालक वनश्री कुर्वेती, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर विभा श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय ए.के. तिवारी शामिल थे।