
गुजरात में सूरत की स्पेशल कोर्ट ने 20 महीने की
नवजात बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई. इस्माइल उर्फ इस्माइल यूसुफ हाजात को जज शंकुंतला सोलंकी ने 31 जुलाई को अपराध के लिए दोषी ठहराया. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि दोषी उसके परिवार को 10 लाख रुपये का भुगतान करेगा.

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