
गुजरात में सूरत की स्पेशल कोर्ट ने 20 महीने की
नवजात बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई. इस्माइल उर्फ इस्माइल यूसुफ हाजात को जज शंकुंतला सोलंकी ने 31 जुलाई को अपराध के लिए दोषी ठहराया. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि दोषी उसके परिवार को 10 लाख रुपये का भुगतान करेगा.

More Stories
चोरो ने शटर के ताले तोड़कर घटना को दिया अंजाम गल्लों में रखे पैसे चुराए*
कतारबद्ध मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए उत्साह और जिम्मेदारी के साथ मतदान केंद्र पर उपस्थित…
जेके सीमेंट पन्ना द्वारा पुलिस विभाग को 5 नई बोलेरो एवं 4 लैपटॉप भेंट — आईटीआई परिसर में गरिमामय एवं ऐतिहासिक आयोजन