
यूपी में निजी वाहन रखने वालों के लिए नया नियम, शासन से निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने किया लागू अब निजी वाहनों का कागजात वाहन स्वामियों के पास रहेगा। उसे डीलर या एआरटीओ कार्यालय में नहीं देना होगा। निजी वाहनों के दस्तावेज वाहन मालिक खुद अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। अभी तक निजी वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के दस्तावेज संबंधित डीलर के पास रहते थे। इसके लिए निजी वाहन मालिकों को बस संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पक्ष में दस्तावेज पाने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।
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