यूपी में निजी वाहन रखने वालों के लिए नया नियम, शासन से निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने किया लागू अब निजी वाहनों का कागजात वाहन स्वामियों के पास रहेगा। उसे डीलर या एआरटीओ कार्यालय में नहीं देना होगा। निजी वाहनों के दस्तावेज वाहन मालिक खुद अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। अभी तक निजी वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के दस्तावेज संबंधित डीलर के पास रहते थे। इसके लिए निजी वाहन मालिकों को बस संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पक्ष में दस्तावेज पाने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।
More Stories
दिनांक 25, 26 एवं 27 दिसंबर 2024 को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है,
रॉयल ग्रुप राजस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
ग्वालियर के थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र में झांसी से इलाज कराने आया 13 वर्षीय बालक परिजन से बिछड़ा, डायल 112 एफ आर व्ही ने परिजन से मिलाया